पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कथित शोषण 2023 में शुरू हुआ, जब लड़की की मां अपने पति से अलग हो गई और अपनी तीन बेटियों को उसके पास छोड़ गई. शिकायत के अनुसार, 38 वर्षीय आरोपी पिता ने 2023 में रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमलीडीह इलाके में एक रिश्तेदार के घर पर तीन बहनों में सबसे बड़ी लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. उसने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगा.
अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने उसका यौन शोषण जारी रखा, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. जब लड़की ने अपनी बुआ को गर्भावस्था के बारे में बताया, तो बुआ ने उसके पिता को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पिता कथित तौर पर गर्भपात की दवा ले लाए और बुआ की मदद से लड़की के साथ मारपीट कर उसे जबरन दवा खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया.
अधिकारी ने बताया कि उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करना जारी रखा और वह 2025 में फिर से गर्भवती हो गई, जिसके बाद वह उसे वर्षा मंडल नाम की एक नर्स के घर ले गया. मंडल ने कथित तौर पर लड़की के पिता को भरोसा दिलाया कि वह पीड़िता को अपने पास रखेगी और उसकी सुरक्षित प्रसव का इंतजाम करेगी. इसके बाद उसने लड़की को अपनी जान-पहचान वाली गीता राय, जो खुद भी एक नर्स थी, के घर भेज दिया, जहां पीड़िता लगभग दो महीने तक रही.
लड़की की उम्र छिपाई गई
अधिकारी ने बताया कि राय ने कथित तौर पर लड़की की उम्र छिपाई, उसे बालिग और शादीशुदा बताया और आधार कार्ड समेत नकली कागजात का इस्तेमाल कर रायपुर के डंगनिया इलाके के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया. इसके बाद लड़की ने सर्जरी के जरिए एक लड़के को जन्म दिया. उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद, डॉक्टर, लड़की के पिता और दूसरे आरोपियों ने कथित तौर पर नवजात बच्चे को किसी और व्यक्ति को बेच दिया.
अधिकारी ने बताया कि प्रसव के बाद उसे लगभग 15 दिनों तक राय के घर पर रखा गया और बाद में उसके पिता उसे घर वापस ले गए. बाद में पीड़िता ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां से संपर्क किया और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई. पुलिस ने बताया कि सोमवार को उसकी मां उसे थाने ले गई, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई.
अधिकारी ने बताया कि न्यू राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की वभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में बलात्कार, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, चोट पहुंचाना, गर्भपात कराने या रोकने के इरादे से किए गए काम और समान इरादे जैसे अपराध शामिल हैं.
गिरफ्तार लोगों में पीड़िता के पिता और बुआ शामिल
इसके यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में पीड़िता के पिता और बुआ, रोहित कुमार राय (35), उनकी पत्नी योगिता राय उर्फ गीता (32), एक निजी हॉस्पिटल के सुपरवाइज़र साहेब मंडल (42), उनकी पत्नी वर्षा मंडल (34), नवजात बच्चे को कथित तौर पर खरीदने वाला व्यक्ति और एक अन्य महिला शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
