पटना से प्रह्लाद कुमार की रिपोर्ट
Motor Driving School: अब सार्वजनिक सड़क पर मोटर ड्राइविंग नहीं सीख पायेंगे. ड्राइविंग सीखाने वाली एजेंसी को जगह का ब्योरा बताना होगा. इसके साथ ही राज्यभर में चल रहे सभी ड्राइविंग स्कूलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ऐसे स्कूलों के लिए एनआईसी के माध्यम से पोर्टल तैयार कर रहा है, जहां सभी ड्राइविंग स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
जानकारी के मुताबिक, इन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जायेगा, ताकि इन स्कूलों से ट्रेनिंग लेने वाले वाहन चालकों का प्रमाण पत्र मान्य हो सकें. विभागीय समीक्षा में पाया गया कि ड्राइविंग स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन इन स्कूलों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है.
बिना लाइसेंस लिए सड़क पर सीखने वालों पर होगी कार्रवाई
ड्राइविंग स्कूलों में ट्रेनिंग मामले में विभाग नियमों को सख्त बनाया जायेगा. विभाग गाइडलाइन जारी करने जा रहा है, जिसमें ड्राइविंग स्कूल रजिस्ट्रेशन के बाद कहां ट्रेनिंग देंगे, इसका पूरा ब्योरा विभाग को देना होगा. खुली सड़कों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रेनिंग नहीं कराया जायेगा.
साथ ही ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियों पर अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है, तो उस व्यक्ति के पास लाइसेंस अनिवार्य रूप से रहना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर ट्रेनिंग लेने और ट्रेनिंग देने दोनों पर कार्रवाई की जायेगी.
ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी व्यवस्था
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक निजी तौर पर हर दिन खुल रहे ड्राइविंग स्कूल को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य भर में विभाग पोर्टल की व्यवस्था करेगा. अगर कोई ड्राइविंग स्कूल के प्रबंधक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम नहीं है तो वह जिला के डीटीओ कार्यालय से भी रजिस्ट्रेशन करा पायेगा. इसके लिए व्यवस्था की जायेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो.
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