बिहारशरीफ में रामनवमी जुलूस पर पथराव व फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, धारा-144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद

बिहार: बिहारशरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हो गयी. जुलूस पर पथराव किया गया और फायरिंग की गयी. इस दौरान 5 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है. जबकि स्थिति सामान्य करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगाया है.

By Prabhat Khabar Print Desk | April 1, 2023 10:05 AM

Violence On Ram Navami In Bihar: रामनवमी शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार को बिहारशरीफ के हालात बिगड़ गए. शहर के गगन दीवान मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गयी. इस दौरान जमकर रोड़ेबाजी की गयी. विवाद बढ़ा तो फायरिंग भी शुरू कर दी गयी. इस गोलीबारी में पांच लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. उपद्रवियों ने इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हैं. हालात पर काबू पाने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती घटनास्थल के आसपास कर दी गयी. वहीं धारा 144 लागू करके इंटरनेट सेवा बंद कर दी गयी है.

जुलूस पर रोड़ेबाजी की गयी

बता दें कि रामनवमी के शोभायात्रा को लेकर बवाल हुआ है. शोभायात्रा शहर के अस्पताल चौराहे से शुरू होकर बाबा मणिराम अखाड़े तक जाती है. जुलूस जब गगन दीवान मोहल्ले के पास पहुंची तो उपद्रवियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया. इसी बीच अचानक रोड़ेबाजी शुरू कर दी गयी. देखते ही देखते भगदड़ मच गया और भीड़ बेकाबू हो गयी. लोग इधर-उधर भागने लगे.इसके बाद उपद्रवियों ने करीब एक दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

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पांच लोगों को लगी गोली

देखते ही देखते पूरे क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया. उपद्रवियों ने बेखौफ होकर फायरिंग शुरू कर दी. पांच लोगों की गोली लगने की बात बतायी जा रही है. वहीं हालात बिगड़े तो प्रशासन ने मोर्चा थामा और अब भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती है. स्थिति अभी नियंत्रण में है.जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाये रखने की अपील की है.वहीं लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है. धारा 144 लागू किया गया.

बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू

कुछ स्थानों पर हिंसक झड़प के बाद नालंदा के डीएम ने पूरे बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा जारी आदेश में कहा है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के नहीं किया जायेगा.

ये प्रतिबंध रहेगा..

लोगों को अगाह किया गया है कि किसी स्थान पर चार या उससे अधिक लोग जमा नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा या किसी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी प्रकार के भड़काऊ पोस्टर का प्रकाशन नहीं करेंगे. उन्होंने आदेश में कहा कि किसी प्रकार के आपत्तिजनक संदेश व्ह्वाट्सएप, मैसेज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे. पूरे शहरी क्षेत्र में धारा 144 स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी.

Published By: Thakur Shaktilochan

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