हाजीपुर : महुआ बाजार के फुदेनी चौक पर एक नर्सिंग होम के संचालक की हत्या के उद्देश्य से जमा हुए दो नक्सलियों को न्यायालय ने दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनूप सिंह ने महुआ थाना कांड संख्या-180/15 की सुनवाई करते हुए दो नक्सलियों देसरी थाना क्षेत्र के सराय धनेश गांव निवासी दिनेश सिंह चंद्रवंशी और कटहरा ओपी क्षेत्र के छौराही गांव निवासी उपेंद्र ठाकुर को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
हत्या की योजना बना रहे नक्सली को दो साल कैद
हाजीपुर : महुआ बाजार के फुदेनी चौक पर एक नर्सिंग होम के संचालक की हत्या के उद्देश्य से जमा हुए दो नक्सलियों को न्यायालय ने दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनूप सिंह ने महुआ थाना कांड संख्या-180/15 की सुनवाई करते हुए दो नक्सलियों देसरी थाना क्षेत्र के […]

क्या थी घटना : महुआ पुलिस को 13 अप्रैल को सूचना मिली कि श्रीराम नर्सिंग होम के संचालक नरेश पासवान की हत्या करने के उद्देश्य से कुछ अपराधी फुदेनी चौक पर इकट्ठा है. सूचना मिलते ही अवर निरीक्षक तरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल वहां पहुंची, तो तीन बाइकों पर सवार आठ अपराधी को पुलिस बल ने देखा. जब पुलिस उन्हें घेरना चाहा, तो दो बाइकों पर सवार पांच अपराधी भाग गये. एक बाइक पर सवार तीन लोग वहां रुके.
पुलिस ने उन्हें घेरने का प्रयास किया लेकिन उनमें से दो अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये. पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से दो कट्टा, दो देशी पिस्टल, एक देशी रायफल, एक लोहे का दाव और एक मोटरसाइकिल बरामद किया. हिरासत में लिये गये व्यक्ति दिनेश सिंह चंद्रवंशी थे.
पूछताछ में स्वीकारी थी नक्सली गतिविधि : पुलिस के पूछताछ में चंद्रवंशी ने बताया था कि वह 2004 से भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ा है और उसके विरुद्ध देसरी थाना कांड संख्या-209/12 एवं 303/13 दर्ज है. वह चार साल तक जेल में रह चुका है. पूछे जाने पर बताया था कि नरेश पासवान नर्सिंग होम में यौनशोषण का धंधा चलाता है और गरीबों पर अत्याचार करता है इसलिये उसकी हत्या के उद्देश्य से इकट्ठा हुआ है. उसके साथ ही उपेंद्र ठाकुर, कटहरा गांव के छौराही गांव निवासी रवींद्र सहनी, तिसिऔता थाना क्षेत्र के डभैच गांव निवासी राम सागर सहनी, प्राणपुर गांव निवासी अखिलेश सहनी, जंदाहा थाना क्षेत्र के डीह बुचौली गांव निवासी राजू मियां और चांदसराय निवासी पंकज राय और बलिगांव थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी गांव निवासी संजय राय के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.
क्या है निर्णय : न्यायालय ने दिनेश सिंह चंद्रवंशी को भादवि की धारा-414, 17 सीएलए और 25 1 बी शस्त्र अधिनियम के अपराध का एवं उपेंद्र ठाकुर को 17 सीएलए और 25 1 बी शस्त्र अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनायी है.