फर्जी दस्तावेज तैयार किया राज्यपाल के नाम निबंधन

हाजीपुर : वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के विसनपुर गांव के पते पर संचालित विशुन राय महाविद्यालय, भगवानपुर के संस्थापक ने अवैध तरीके से दूसरे व्यक्ति की भूमि को जालसाजी करके महाविद्यालय के नाम पर रजिस्ट्री करा ली. सूत्रों के अनुसार उक्त महाविद्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर हांसी केवल गांव अवस्थित […]

हाजीपुर : वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के विसनपुर गांव के पते पर संचालित विशुन राय महाविद्यालय, भगवानपुर के संस्थापक ने अवैध तरीके से दूसरे व्यक्ति की भूमि को जालसाजी करके महाविद्यालय के नाम पर रजिस्ट्री करा ली. सूत्रों के अनुसार उक्त महाविद्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर हांसी केवल गांव अवस्थित है, जहां के गोविंद सिंह के नाम पर सर्वे खतियान के आधार पर राजस्व वसूली पंजी एवं जमाबंदी पंजी में क्रम संख्या 397 दर्ज है.

इस जमाबंदी के साथ वित्तीय वर्ष 1989-90 में बिहार भूमि खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 अंतर्गत लालगंज चकबंदी कार्यालय के कर्मचारियों को प्रभाव में लेकर बैक डेट में आदेश बनवा कर वाद संख्या 742/89-90 को प्रस्तुत कर जमाबंदी संख्या 704 दर्ज करायी गयी. साथ ही भूमि की मालगुजारी रसीद भी 19 जनवरी, 1992 तथा 20 अक्तूबर, 1992 को उक्त महाविद्यालय द्वारा कटवायी गयी. यह भूखंड संप्रति पुराने खातेदार सह जमाबंदीधारी के एकमात्र पुत्र अंगद सिंह के कब्जे में है जिन्होंने उक्त भूमि के हस्तांतरण से अनभिज्ञता जाहिर की ़

करते हुए जानकारी दी कि मेरे पिता की स्वाभाविक मौत करीब 30 वर्ष पूर्व ही हो गयी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >