खुले में मांस-मछली बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध, बिना लाइसेंस बेचने वालों पर होगी कार्रवाई : मुख्य पार्षद

मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर क्षेत्र के मांस-मछली विक्रेताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

वीरपुर. नगर पंचायत क्षेत्र में अब बिना लाइसेंस के और खुले में मांस-मछली बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर पंचायत कार्यालय में बुधवार को मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने कहा कि नगर विकास विभाग के निर्देश के बाद नगर क्षेत्रों में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर क्षेत्र के मांस-मछली विक्रेताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत अब बिना लाइसेंस के मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सभी विक्रेताओं को पहले नगर पंचायत से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, तभी वे अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार ही दुकानों का संचालन करना होगा. नए नियमों के तहत मांस-मछली की दुकानें मुख्य सड़क से हटकर बंद दुकानों में चलानी होंगी. दुकान पूरी तरह से शीशे से ढका होना चाहिए व अंदर की दीवारों और फर्श पर टाइल्स लगी होनी चाहिए. इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही नगर पंचायत द्वारा मांस विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किया जाएगा. नगर पंचायत की ओर से बताया गया कि सबसे पहले पूरे वीरपुर नगर क्षेत्र में इन नियमों को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. इसके बाद भी यदि 15 दिनों के भीतर मांस विक्रेता इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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