आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को मिली दो वर्ष 10 माह की सजा
जेल में बितायी गयी अवधि सजा के अवधि में समायोजन किया जायेगा
By Prabhat Khabar News Desk |
March 4, 2025 10:20 PM
सुपौल. कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ाये त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी आशीष कुमार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुदीप पांडेय की अदालत ने दो साल 10 महीने का कारावास की सजा सुनायी. जेल में बितायी गयी अवधि सजा के अवधि में समायोजन किया जायेगा. अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुमित मिश्रा और बचाव पक्ष की ओर से जोहर मंडल ने बहस में भाग लिया.
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