नेपाली शराब तस्करी मामले में दोषी को पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने पिपरा थाना कांड संख्या 201/2017 से संबंधित उत्पाद सत्रवाद संख्या 941/2017 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त को कड़ी सजा सुनायी.

सुपौल. अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद न्यायालय संख्या प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने पिपरा थाना कांड संख्या 201/2017 से संबंधित उत्पाद सत्रवाद संख्या 941/2017 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त को कड़ी सजा सुनायी. न्यायालय ने दोषी अभियुक्त सुनील कुमार साकिन तीनटोलिया, थाना प्रतापगंज को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत 05 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. गौरतलब है कि एक नवंबर 2017 को पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर, वार्ड संख्या 06 में पुलिस द्वारा एक इन्डिका कार (पंजीयन संख्या बीआर-1 वाई -4883) की तलाशी ली गयी थी. तलाशी के दौरान कार से 400 बोतल नेपाली ‘दिलवाले’ शराब बरामद की गयी थी. प्रत्येक बोतल 300 एमएल की थी. मौके पर ही कार चालक सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने इस संबंध में पिपरा थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया. अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत आरोप पत्र 27 दिसंबर 2017 को न्यायालय में समर्पित किया गया. आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत द्वारा चार अभियोजन साक्षियों की गवाही करायी गयी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक साक्षी की गवाही प्रस्तुत की गयी. अभियुक्त सुनील कुमार का बयान 07 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 25 फरवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा की घोषणा की गयी.

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