बिहार के कलाकारों को सरकार देगी 2 लाख तक की मदद, बीमारी से उच्च शिक्षा तक मिलेगा लाभ

बिहार के कलाकारों के लिए अच्छी खबर है. सरकार की 'कलाकार कल्याण कोष' योजना के तहत गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा, कला प्रदर्शन और उपकरण खरीदने के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी. 30,000 रुपये मासिक आय वाले कलाकार इसका लाभ उठा सकते हैं.

Bihar Artist Welfare Scheme: कला के क्षेत्र में पहचान बनाने के बावजूद आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे बिहार के कलाकारों के लिए अच्छी खबर है. गंभीर बीमारी के इलाज से लेकर उच्च शिक्षा, शोध, कला प्रदर्शन और जरूरी उपकरण खरीदने तक अब आर्थिक मदद मिल सकती है. बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने कलाकारों के कल्याण के लिए ‘कलाकार कल्याण कोष’ के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है.

इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अधिकतम 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है. वहीं वाद्ययंत्र, उपकरण और कला सामग्री खरीदने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है.

सरकार की इस पहल का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मुश्किल समय में सहारा देना और उन्हें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है.

बीमारी या चोट की स्थिति में इलाज के लिए मिलेगी मदद

किसी कलाकार के गंभीर रूप से बीमार होने या घायल होने की स्थिति में चिकित्सा सहायता दी जा सकती है. इसके लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र और इलाज से संबंधित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

योजना के तहत चिकित्सा एवं इलाज पर हुए वास्तविक खर्च अथवा अधिकतम 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है. हालांकि इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है.

अगर कलाकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी निजी बीमा कंपनी की चिकित्सा योजना से कवर नहीं है, तो उसे इसका प्रमाण या स्व-शपथ पत्र देना होगा.

विदेश या देश में कला प्रदर्शन के लिए भी आर्थिक सहयोग

कलाकारों को सिर्फ इलाज के लिए ही सहायता नहीं मिलेगी. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या कला प्रदर्शनियों में आमंत्रित किए जाने पर भी योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा सकती है.

देश या विदेश में प्रस्तुति अथवा प्रदर्शन के लिए यात्रा और अन्य जरूरी खर्चों में नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इससे ऐसे कलाकारों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें किसी बड़े मंच पर प्रस्तुति का अवसर तो मिलता है, लेकिन यात्रा और दूसरे खर्चों के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाते.

उच्च शिक्षा और शोध करने वाले कलाकारों को भी मिलेगा सहारा

कला के साथ उच्च शिक्षा और शोध कार्य करने वाले कलाकारों को भी योजना में शामिल किया गया है. देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी या समकक्ष संस्थाओं में उच्च शिक्षा, अध्ययन और शोध के लिए पात्र कलाकारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा सकती है.

यानी कलाकारों के लिए यह योजना सिर्फ तत्काल आर्थिक संकट में मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और शोध के जरिए उनकी पेशेवर क्षमता बढ़ाने में भी सहयोग कर सकती है.

वाद्ययंत्र और कला उपकरण खरीदने के लिए 50 हजार तक की मदद

कई कलाकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या जरूरी उपकरण और वाद्ययंत्र खरीदने की होती है. सरकार की योजना में इस जरूरत को भी शामिल किया गया है.

प्रदर्श कला और दृश्य कला के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को उपकरण, वाद्ययंत्र और कला सामग्री खरीदने के लिए समिति की अनुशंसा पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है. इसके लिए संबंधित सामान की खरीद का मूल विपत्र या बिल प्रस्तुत करना जरूरी होगा.

इस मद में एक कलाकार को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है.

एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही मिलेगा लाभ

योजना के तहत एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार आर्थिक सहायता दी जाएगी. चिकित्सा एवं इलाज के लिए वास्तविक खर्च या अधिकतम 2 लाख रुपये, प्रदर्श एवं दृश्य कला के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये और उपकरण, वाद्ययंत्र तथा कला सामग्री की खरीद के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान है.

आवेदन विभाग स्तर पर गठित अनुदान समिति के समक्ष रखे जाएंगे. समिति की अनुशंसा और निर्णय के आधार पर सहायता स्वीकृत होगी. समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा.

30 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले कलाकार नहीं ले सकेंगे लाभ

इस योजना का लाभ लेने के लिए आय की भी सीमा तय की गई है. कलाकार की मासिक आय 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवेदन के साथ अद्यतन आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

कलाकार को अपनी उपलब्धियों से जुड़े प्रमाण-पत्र, वर्तमान पत्राचार पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर और योजना के तहत मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे.

आवेदन के बाद समिति करेगी दस्तावेजों की जांच

कलाकार को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र पर दिनांक के साथ हस्ताक्षर होना जरूरी है. प्राप्त आवेदनों पर गठित अनुदान समिति समय-समय पर बैठक कर निर्णय लेगी.

नियम के अनुसार समिति की प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बैठक आयोजित करने का प्रावधान है. आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र कलाकारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

सुपौल के कलाकार यहां कर सकते हैं संपर्क

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि जिले के योग्य कलाकार योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य शाखा कार्यालय, समाहरणालय, सुपौल में संपर्क कर सकते हैं.

कलाकार कल्याण कोष से संबंधित नियम, पात्रता और आवेदन के निर्धारित प्रारूप की जानकारी कला एवं संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/yac/ पर जाकर कलाकार कल्याण कोष से संबंधित जानकारी और आवेदन प्रारूप देखा और डाउनलोड किया जा सकता है.

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के मोबाइल नंबर 8092281780 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

Bihar Artist Welfare Scheme: किन कलाकारों के लिए योजना सबसे ज्यादा उपयोगी

यह योजना खास तौर पर उन कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिन्हें बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा, शोध, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने या कला से जुड़े जरूरी उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है.

हालांकि सहायता स्वत: नहीं मिलेगी. कलाकार को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. अंतिम फैसला विभाग स्तर पर गठित अनुदान समिति करेगी.

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लेखक के बारे में

By राजीव कुमार झा

राजीव कुमार झा प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 02 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान से की. अभी प्रभात खबर ब्यूरोचीफ के पद पर सुपौल में काम कर रहे हैं. शिक्षा, कला-संस्कृति, सामाजिक कार्य व सिनेमा में रुचि रखते हैं.

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