लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा में 324 इच्छुक मतदाता को दी जायेगी होम वोटिंग की सुविधा

प्राप्त आवेदन का सत्यापन सहायक निर्वाची पदाधिकारी से कराया गया

By Prabhat Khabar | April 25, 2024 9:56 PM

सुपौल. निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के आलोक में अनुपस्थित मतदाता श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक (आयु 85 वर्ष से अधिक) एवं दिव्यांगजन को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने को लेकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से इच्छुक मतदाता का प्रारूप 12 घ में होम वोटिंग की सुविधा दी जायेगी. अधिसूचना तिथि के 5वें दिन तक प्राप्त किये जाने का प्रावधान है. जिला अंतर्गत अधिसूचित श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से प्रारुप-12””””””””घ”””””””” की प्रति उपलब्ध करायी गयी. पुनः होम वोटिंग के इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं से 17 अप्रैल तक प्रारुप-12””””””””घ”””””””” में पुर्णरुपेण भरा हुआ एवं हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्राप्त किया गया. प्राप्त आवेदन का सत्यापन सहायक निर्वाची पदाधिकारी से कराया गया. विधानसभा वार एवीएससी तथा एवीपीडी मतदाता का विवरणी के तहत निर्मली विधानसभा में 85 वर्ष आयु के 23, दिव्यांगजन 13, पिपरा विधानसभा में 85 वर्ष के 35 एवं दिव्यांगजन 15, सुपौल विधानसभा में 85 वर्ष के 69 एवं दिव्यांगजन 23, त्रिवेणीगंज विधानसभा में 85 वर्ष आयु के 29 एवं दिव्यांगजन 16, छातापुर विधानसभा में 85 वर्ष के 61 एवं दिव्यांगजन 10, सिंहेश्वर विधानसभा में 85 वर्ष के 20 एवं 10 दिव्यांगजन कुल 324 इच्छुक मतदाता को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर सुपौल जिला में वरिष्ठ नागरिक-85 आयु के एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने के लिउए जिला प्रशासन की ओर सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग 78 टीम गठित किया गया है. अधिसूचित निर्वाचकों का निर्वाचक सूची एनेक्सर-12 में तैयार किया गया है. एनेक्सर-12 के अनुसार उक्त निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने हेतु मतदान की 27 अप्रैल को समय-09:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है. यदि उक्त तिथि को किसी अपरिहार्य कारणों से उक्त श्रेणी के मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो पुनः गठित मतदान दल द्वारा 29 अप्रैल को 09:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक मतदान कराया जाएगा. यदि प्रथम दौरे के समय निर्वाचन पत्र में दिये गये पते पर मतदाता मौजूद नहीं मिलने की स्थिति में उक्त टीम द्वारा अपने दूसरे दौरे के समय के बारे में सूचना देते हुए अपना दौरा करने का निर्देश दिया गया है. यदि निर्वाचक दूसरे दौरे के समय भी नहीं मिलता है, तो उसके मामले में आगे कोई भी कार्रवाई अथवा दौरा अपेक्षित नहीं होगा. सभी अभ्यर्थियों को पोस्टल बैलेट से मतदान के निमित्त होम वोटिंग के लिए निर्धारित कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दे दी गयी है. ताकि अभ्यर्थी अगर इच्छुक हों, तो निर्वाची पदाधिकारी को पूर्व सूचना देकर प्रारुप-10 में मतदान अभिकर्ता को नियुक्त कर सकें. उप निर्वाचन पदाधिकारी सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देने के लिए निदेशित किया गया है.

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