सीवान में TRE-1, 2 और 3 के शिक्षकों की अर्हता जांच तेज, अब तक एक भी प्रखंड से नहीं पहुंचे प्रमाण-पत्र

सीवान में TRE-1, 2 और 3 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की अर्हता की जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को फिर से निर्देश जारी किया है. शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मांग की गई है, लेकिन अब तक किसी भी प्रखंड से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है.

Siwan News : TRE-1,2 और 3 के तहत नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों की निर्धारित अर्हता की जांच को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को फिर से निर्देश जारी किया है. डीईओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक प्रमाण-पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने को कहा है.

पहले भी दिया गया था प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र में कहा है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र के आलोक में टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के तहत नियुक्त शिक्षकों की निर्धारित अर्हता की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है.

इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से पत्रांक 5543, दिनांक 27 नवंबर 2025 के माध्यम से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित शिक्षकों के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.

किसी भी प्रखंड से अब तक नहीं पहुंचे दस्तावेज

डीईओ ने पत्र में कहा है कि यह खेद का विषय है कि अब तक किसी भी प्रखंड से मांगे गये प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है. इसे लेकर सभी बीईओ को पुनः स्मरण कराया गया है.

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित शिक्षकों के दस्तावेज उपलब्ध कराने और इस कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

इन छह दस्तावेजों की मांगी गयी कॉपी

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने शिक्षकों से संबंधित निम्न दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति मांगी है.

  • सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक प्रमाण-पत्र.
  • शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र.
  • जाति प्रमाण-पत्र.
  • निःशक्तता प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो.
  • निवास प्रमाण-पत्र.
  • नियुक्ति पत्र.

जांच के लिए डीईओ कार्यालय में जमा होंगे दस्तावेज

सभी संबंधित शिक्षकों के दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है. इन दस्तावेजों के आधार पर टीआरई-1, 2 और 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों की निर्धारित अर्हता की जांच की जानी है.

डीईओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मांगे गये दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अर्हता जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा सके.

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By मनीष गिरि

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