सीवान में क्रिकेट खेलने से इनकार पर किशोर की हत्या, दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना

सीवान में क्रिकेट खेलने से इनकार करने पर 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Siwan News: सीवान में क्रिकेट खेलने से इनकार करने पर 17 वर्षीय किशोर की हत्या के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुशील कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदंड भी लगाया है.

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन के अनुसार, सीवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करमलीहाता निवासी गोपाल राम के 17 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार से 2 दिसंबर 2023 को मोहम्मद आसिफ राजा उर्फ मिस्टर ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा था. जितेंद्र द्वारा मना करने पर आरोपी उग्र हो गया और दोपहर करीब 12:30 बजे उसके सिर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घटना के बाद सीवान मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 655/2023 दर्ज किया गया. शुरुआत में मामले में भादवि की धारा 341, 323, 307 तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. हालांकि, इलाज के दौरान जितेंद्र कुमार की मृत्यु हो जाने पर मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ी गई.

त्वरित सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

मामले की गहन जांच के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने 26 नवंबर 2024 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. न्यायालय ने 3 दिसंबर 2024 को संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू किया.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भागवत राम ने आरोपों के समर्थन में प्रभावी गवाह और साक्ष्य पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने दलीलें रखीं. दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद आसिफ राजा उर्फ मिस्टर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.


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By मनीष गिरि

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