siwan news. इ-रिक्शा के नये पंजीकरण पर छह महीने की रोक
तेजी से बढ़ी इ-रिक्शा की संख्या जाम और अव्यवस्था बनी बड़ी वजह, 21 दिसंबर के बाद नगर परिषद क्षेत्र के लिए नहीं होगा नया पंजीकरण
सीवान . शहर में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था और जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है. नगर परिषद, सीवान क्षेत्र की सीमा के भीतर परिचालन के लिए नये इ-रिक्शाओं के पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में इ-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण शहर की मुख्य और सहायक सड़कों पर हर दिन जाम की स्थिति बन रही है. इससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है.
जिला परिवहन पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक यातायात की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर के कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर इ-रिक्शा अनियंत्रित ढंग से खड़े कर दिये जाते हैं. इससे सड़क का अतिक्रमण हो जाता है और पैदल चलने वालों के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.कागजात के साथ पुराने इ-रिक्शा का परिचालन रहेगा वैध
समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988, उसकी धारा 67, बिहार सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत यह आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार नगर परिषद सीवान क्षेत्र में चलने वाले नए इ-रिक्शाओं के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी. वर्तमान में ई-रिक्शा पंजीकरण का सीरीज बीआर-29 इआर 8069 चल रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 21 दिसंबर 2025 के बाद ऐसे किसी भी इ-रिक्शा का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. जिसका उद्देश्य सीवान नगर परिषद क्षेत्र के भीतर परिचालन करना हो. इसके अलावा एक जनवरी 2026 से ऐसे नए ई-रिक्शाओं का परिचालन नगर परिषद क्षेत्र में पूरी तरह वर्जित रहेगा. हालांकि, पहले से पंजीकृत ई-रिक्शाओं को राहत दी गई है. वे तय शर्तों के तहत परिचालन कर सकेंगे. इसके लिए उनके पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा. बिना कागजात या नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को सौंपी गई है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में नए ई-रिक्शाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से रोकी जाए और आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए. वहीं, पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यातायात पुलिस और थानाध्यक्ष इस आदेश के प्रवर्तन में पूरा सहयोग दें.आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : डीएम
डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से छह महीने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा. इस दौरान शहर की यातायात स्थिति, सड़कों की क्षमता और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. जरूरत पड़ने पर आगे के फैसले लिए जाएंगे. डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. उनका मानना है कि यह फैसला पूरी तरह लोकहित में है. इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, जाम की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी. प्रशासन ने आम नागरिकों और ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सीवान शहर को व्यवस्थित व सुरक्षित बनाने में सहयोग करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
