Siwan News: दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के कानूनी प्रावधानों के तहत विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सीवान में आवासित दो बालिकाओं और बालगृह में करीब आठ वर्षों से रह रहे एक बालक का विधिवत दत्तक ग्रहण संपन्न कराया गया. जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने समाहरणालय में अंतिम आदेश पारित करते हुए दोनों बालिकाओं को तमिलनाडु एवं गोवा के दंपती तथा बालक को झारखंड के दत्तक माता-पिता को सौंपा.
दो माह की प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर प्रक्रिया हुई पूरी
इससे पूर्व तीनों बच्चों को करीब दो माह पहले प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर के तहत संबंधित दत्तक माता-पिता की देखरेख में सौंपा गया था. दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 13 एवं 36 के अनुसार दो माह की निर्धारित अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश निर्गत किया जाना अनिवार्य होता है. सभी कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई.
अवैध रूप से बच्चे गोद न लेने की अपील, 1098 पर दें सूचना
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील की कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों को अवैध रूप से गोद न लें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी कोई अनाथ, परित्यक्त अथवा लावारिस बच्चा मिले, तो तत्काल इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान अथवा नजदीकी पुलिस थाने को दें. इसके अलावा आपातकालीन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी अविलंब संपर्क किया जा सकता है.
कारा (CARA) पोर्टल के माध्यम से ही करें आवेदन
जिला पदाधिकारी ने बताया कि निसंतान दंपतियों को बच्चा गोद लेने के लिए केवल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (CARA), नई दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन पंजीकरण कराना चाहिए. दत्तक ग्रहण की संपूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी आवश्यक जानकारी इसी अधिकृत मंच पर उपलब्ध है. इस मौके पर प्रभारी सहायक निदेशक रूपेश कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी सुधीर कुमार गोंड और प्रभारी समन्वयक वंदना प्रिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
