जिले में लंबे समय से अधूरे पड़े पैक्स गोदामों के निर्माण को अब तेजी से पूरा कराया जायेगा. सहकारिता विभाग ने सभी निर्माणाधीन गोदामों का काम 5 सितंबर तक हर हाल में पूरा कराने का निर्देश दिया है. इसको लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
रोजाना निर्माण कार्य की हो रही समीक्षा
विभाग की ओर से निर्माणाधीन गोदामों की स्थिति की रोजाना समीक्षा की जा रही है. जिला सहकारिता पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिले में कई गोदाम लंबे समय से निर्माणाधीन हैं, लेकिन इनके निर्माण में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है.
पहले भी इन गोदामों को 31 अगस्त तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया था. अब अधूरे गोदामों के निर्माण के लिए 5 सितंबर की नई समय सीमा तय की गयी है.
प्रखंड स्तर पर लगातार निगरानी के निर्देश
गोदामों का निर्माण समय पर पूरा कराने के लिए संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में लगातार निगरानी करने को कहा गया है. निर्माण पूरा होने के बाद अधिकारियों की ओर से मौके पर जाकर गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा.
निर्माण सामग्री और गुणवत्ता की भी होगी जांच
गोदाम निर्माण पूरा होने के बाद इस्तेमाल की गयी सामग्री और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी जांच की जायेगी. जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी. विभाग ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया है.
7 सितंबर को मंत्री करेंगे अधूरे गोदामों की समीक्षा
सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक ने भी जिले के अधिकारियों को पत्र भेजकर अधूरे गोदामों का निर्माण जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है. पत्र में बताया गया है कि 27 अगस्त को दूरभाष पर निर्देश प्राप्त हुआ कि सहकारिता विभाग के मंत्री 7 सितंबर को अधूरे गोदामों के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे.
इसी के मद्देनजर समीक्षा से पहले सभी अधूरे गोदामों का निर्माण पूरा कराने की तैयारी की जा रही है.
कैंप मोड में काम कराने का निर्देश
संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों और पैक्स पदधारकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है. अधिकारियों को कैंप मोड में काम कराते हुए निर्माण की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.
5 सितंबर को सभी अधूरे गोदामों के निर्माण की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी.
लापरवाही पर पैक्स के खिलाफ होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में गोदामों का निर्माण पूरा नहीं होने या काम में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित पैक्स के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 41 के तहत कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है.
अब विभाग की नजर उन सभी पैक्सों पर है, जहां गोदामों का निर्माण लंबे समय से अधूरा पड़ा है.
