Siwan News: जिले में मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है.एमडीएम योजना बाधित रखने के आरोप में सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय अमलोरी के प्रधानाध्यापक को दोषी पाया गया है. पीएम पोषण डीपीओ जय कुमार ने कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक पर 34 हजार 792 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.
निरीक्षण में सामने आई लापरवाही
जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को वीईओ द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना बंद पाई गई. इससे विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राएं एमडीएम के लाभ से वंचित रह गए.
एमडीएम प्रपत्र जमा होने पर बढ़ा शक
डीपीओ जय कुमार ने बताया कि विद्यालय की ओर से अप्रैल माह का एमडीएम प्रपत्र जमा किया गया था. जबकि निरीक्षण में योजना बंद मिली. इससे खाद्यान्न और परिवर्तन मूल्य की राशि के दुरुपयोग की आशंका हुई.
प्रधानाध्यापक पर लगा आर्थिक दंड
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 2558 दिनांक 29 अक्टूबर 2013 के आलोक में प्रधानाध्यापक पर कुल 34 हजार 792 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. विभाग ने इस मामले को गंभीर अनियमितता माना है.
सात दिनों में राशि जमा करने का निर्देश
प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के भीतर जुर्माना राशि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, सीवान के नाम डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट के माध्यम से जमा कर उसका साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध कराएं.
वेतन से होगी वसूली
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने पर जुर्माने की रकम प्रधानाध्यापक के वेतन से वसूल की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.
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