प्रतिनिधि,सीवान.जिले के सभी ईंट भट्ठा संचालकों को निर्धारित करों का भुगतान समय से करने का निर्देश जारी किया गया है.राज्य कर संयुक्त आयुक्त सीवान अंचल की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. मालूम हो कि ईंट भट्ठा संचालकों को मिट्टी खनन के लिए माइनिंग राइट दिये गये हैं.इसके बदले वार्षिक या अर्द्धवार्षिक अंतराल पर रॉयल्टी का भुगतान करते हैं. रॉयल्टी राशि पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी, जिसमें 9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी देय होता है. इस कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से करना अनिवार्य है. .इसी क्रम में राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सीवान अंचल की अध्यक्षता में जिला ईंट निर्माण संघ तथा ईंट भट्ठा व्यवसायियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई.जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसजीएसटी भुगतान को लेकर सर्वसम्मति बनी. बैठक में ईंट निर्माता संघ ने फरवरी 2026 में 1.50 लाख रुपये तथा मार्च 2026 में 1.50 लाख रुपये एसजीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करने पर स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की. विभाग ने निर्देश दिया है कि उक्त स्वनिर्धारित कर का भुगतान कर उसकी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए.प्रत्येक ईंट भट्ठा संचालक को प्रतिवर्ष 2500 रुपये पेशा कर जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
ईंट भट्ठा संचालकों पर होगी कार्रवाई
जिले के सभी ईंट भट्ठा संचालकों को निर्धारित करों का भुगतान समय से करने का निर्देश जारी किया गया है.राज्य कर संयुक्त आयुक्त सीवान अंचल की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.
