Siwan News : शहर की सड़कों और नालों पर अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है. नगर पंचायत की ओर से प्रचार-प्रसार कर दुकानदारों, ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटेहरी संचालकों को 24 घंटे के अंदर सड़क से अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है. आदेश के बाद सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.
सड़क और नालों पर अतिक्रमण नहीं होगा बर्दाश्त
नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि सड़क, नालों और सार्वजनिक मार्ग के किनारे किसी भी तरह का अस्थायी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सड़क किनारे रखी बालू, मिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री को भी तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पंचायत की टीम कार्रवाई करते हुए इसे बलपूर्वक हटाएगी.
सामान जब्त करने के साथ वसूला जाएगा जुर्माना
नगर पंचायत के अनुसार कार्रवाई के दौरान यदि अस्थायी अतिक्रमण की स्थिति में दुकान का सामान पाया गया तो उसे जब्त किया जाएगा. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति से दंड की राशि भी वसूल की जाएगी. नगर पंचायत के इस आदेश से शहर की सड़कों और नालों को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी तेज हो गयी है.
सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर भी होगी कार्रवाई
नगर पंचायत ने दुकानदारों को साफ-सफाई को लेकर भी चेतावनी दी है. दुकानों से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में रखने का निर्देश दिया गया है. सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से दंड की राशि वसूल की जाएगी.
24 घंटे बाद शुरू होगी कार्रवाई
नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि सड़क और नालों पर अतिक्रमण करने वालों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है. समय-सीमा पूरी होने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान जुर्माना लगाने के साथ अतिक्रमण में इस्तेमाल या मौके पर मिला सामान भी जब्त किया जाएगा.
