केस डायरी नहीं भेजने पर डीओ लेटर भेजने का आदेश

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने एक अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आइओ द्वारा समय से केस डायरी नहीं भेजने पर डीओ लेटर भेजने का आदेश दिया है. बताते चले कि बसंतपुर थाना कांड संख्या 83/19 में मारपीट व महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित रामानंद महतो, […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 14, 2019 4:29 AM

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने एक अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आइओ द्वारा समय से केस डायरी नहीं भेजने पर डीओ लेटर भेजने का आदेश दिया है. बताते चले कि बसंतपुर थाना कांड संख्या 83/19 में मारपीट व महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित रामानंद महतो, परमानंद महतो, हरेंद्र महतो, देवेंद्र महतो, मिथिलेश महतो, शिवजी महतो, नागेंद्र महतो, अजीत महतो, बॉबी देवल महतो, धीरज कुमार के तरफ से अग्रिम जमानत आवेदन 668/19, 28 मार्च को दाखिल किया गया था.

जिस पर कोर्ट द्वारा केस डायरी मांगने के बाद भी आइओ द्वारा नहीं भेजा जा रहा है. ऐसे में जिला जज ने एसपी के माध्यम से बसंतपुर थानाध्यक्ष को डीओ लेटर भेजने का निर्देश दिया है.
आदेश में कहा है कि आगामी 24 जून तक केश डायरी उपलब्ध नहीं होता है तो कोर्ट से आदेश पारित किया जायेगा. वही बड़हरिया थाना कांड संख्या 109/19 में भी लाठी, डंडा व कट्टा से मार कर हमला करने में आरोपित डब्लू सेराज, रेयाज अहमद, गुड़िया खातून, मेहराब खातून जो बड़हरिया थाना के कुड़ियापुर के रहने वाले है. आरोपितों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज के यहां अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है. लेकिन आइओ द्वारा केश डायरी नहीं भेजा जा रहा है.

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