डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले सिपाही की जमानत खारिज
सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल के चिकित्सक आलोक कुमार पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपित सिपाही ब्रजेश कुमार राय की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. सिपाही पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है. दूसरी तरफ विभाग ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है. बताते चले […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल के चिकित्सक आलोक कुमार पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपित सिपाही ब्रजेश कुमार राय की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. सिपाही पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है. दूसरी तरफ विभाग ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है.
बताते चले कि महिला सिपाही स्नेहा कुमारी का पोस्टमार्टम करने से इन्कार करने पर सिपाहियों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आलोक कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने ब्रजेश कुमार राय को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था. सीजेएम ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया है. अब उन्हें जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका दाखिल करना होगा.
क्षेत्रीय उपनिदेशक ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण
सीवान. सारण प्रमंडल के स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉ एके गुप्ता ने सोमवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में उन्होंने आपात कक्ष ओपीडी महिला विभाग तथा एसएनसीयू का गहन निरीक्षण किया. एसएनसीयू में कम बच्चों की भर्ती को लेकर नाराजगी जतायी.