इस बात नाराज होकर RJD के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने कक्ष पाल को दी थी तड़पा-तड़पाकर मारने की धमकी

सीवान : बिहार के सीवान में जेल कोर्ट के प्रथम सत्र में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में जेल के अंदर कक्ष पाल को जान मारने की धमकी देने के मामले में घटना के सूचक कक्ष पाल ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दी है. अभियोजन से विशेष अभियोजक जय […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 6, 2019 5:51 PM

सीवान : बिहार के सीवान में जेल कोर्ट के प्रथम सत्र में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में जेल के अंदर कक्ष पाल को जान मारने की धमकी देने के मामले में घटना के सूचक कक्ष पाल ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दी है. अभियोजन से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने गवाह का परीक्षण कराया. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने जिरह की. जिरह के लिए 16 मई को तिथि निर्धारित की गयी है.

अभियोजन का कहना है कि शहाबुद्दीन जब भागलपुर केंद्रीय जेल में थे. उस समय कक्ष पाल संजीव कुमार भी पदस्थापित थे. उसी दौरान बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री एम फातमी शहाबुद्दीन से मिलने गये थे तो संजीव कुमार ने कहा कि उस समय मैंने मंत्री का फोटो खींचा था. इस पर शहाबुद्दीन ने धमकी दी थी. गवाह ने कहा कि मंडल कारा सीवान में 2007 में जब जेल के अंदर बंदियों को कक्ष में बंद कर रहा था. उसी समय शहाबुद्दीन ने गाली देते हुए कहा कि मैं बाहर आऊंगा तो तुझे तड़पा-तड़पाकर मारूंगा. उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की थी.

दूसरा मामला सीवान स्टेशन पर शहाबुद्दीन व उनके समर्थकों द्वारा जीआरपी दारोगा के साथ मारपीट का था. तीसरा मामला बिजली चोरी से संबंधित और जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी से जुड़ा था. एक अन्य मामले में बिंदा सिंह का बंध पत्र खारिज है, जो उपस्थिति के लिए चल रहा है. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से शहाबुद्दीन की पेशी करायी गयी. न्यायालय में अभियेाजन से विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोबीन, उतीम मियां, मो कलीम, महफूज थे.एनडीए के कार्यकर्ताओं ने फूल-माला से स्वागत किया.

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