सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में समाहरणालय के समक्ष माले के धरना के दौरान हुई गोलीबारी की मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई. सुनवाई के दौरान नगर थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर सकलू राम की गवाही हुई. गवाही के दौरान उन्होंने कहा कि घटना के दिन नौ सितंबर 1998 […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में समाहरणालय के समक्ष माले के धरना के दौरान हुई गोलीबारी की मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई. सुनवाई के दौरान नगर थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर सकलू राम की गवाही हुई. गवाही के दौरान उन्होंने कहा कि घटना के दिन नौ सितंबर 1998 को हुई घटना का समर्थन किया.
मामले में सत्यदेव राम के घायल अंगरक्षक देवनाथ राम ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी में उसने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अपने आठ समर्थकों के साथ पिस्टल, कारबाइन फायरिंग करने का आरोप लगाया था. अंगरक्षक देवनाथ राम समेत छह कार्यकर्ता गोली लगने से जख्मी हो गये थे. अभियेाजन के तरफ से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह ने गवाह सकलू राम का हाजिरी दी. गवाह का जिरह वरीय अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने किया. वहीं राजीव रोशन हत्याकांड के मामले में अभियोजन द्वार गवाह फागू चौहान को रिकॉल करने के लिए आवेदन दिया गया. जेल के अंदर माले कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में भी आंशिक सुनवाई की गयी.
जेल कोर्ट के प्रथम सत्र में प्रथम श्रेणी न्या
यिक दंडाधिकारी विजय मिश्र की अदालत में 12 मामलों में आंशिक सुनवाई की. प्रमुख रूप से आंदर प्रखंड मुख्यालय पर माले कार्यकर्ता सुबाष यादव के साथ मारपीट, शहाबुद्दीन के शूटर जमालुद्दीन के पास से आर्म्स बरामदगी का मामला, डीएवी कॉलेज पर तत्कालीन एसडीपीओ संजीव कुमार के साथ परीक्षा के दौरान मारपीट का मामला प्रमुख था. न्यायालय में अभियोजन के तरफ से विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व राम राज सिंह तथा बचाव पक्ष से मो मोबीन व उतीम मियां उपस्थित थे.