Sitamarhi News: जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बनगांव बाजार निवासी विनोद साह की पत्नी कलावती देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) राजेश कुमार की अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल किया है. दायर मुकदमे में नगर थाना क्षेत्र के मिरचाईपट्टी मोहल्ला निवासी स्व. रामकिशुन गुप्ता के पुत्र श्याम गुप्ता और उनके पुत्र रुद्र कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
बनगांव में किराना दुकान चलाती हैं परिवादिनी
अदालत में दिए गए परिवाद पत्र के अनुसार, कलावती देवी ने बताया कि वह बनगांव बाजार में किराना और मसाले की एक छोटी दुकान चलाती हैं.
आरोपित मिरचाईपट्टी में किराना सामान के थोक विक्रेता हैं, जिसके चलते वह लंबे समय से अपनी दुकान के लिए उनसे थोक में सामान की खरीदारी करती आ रही हैं.
41 हजार रुपये लेकर सामान खरीदने भेजा था पुत्र
परिवादिनी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी दुकान के लिए जरूरी सामान की खरीदारी के उद्देश्य से अपने पुत्र राजेश को 41 हजार रुपये नकद देकर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अभियुक्तों की थोक दुकान पर भेजा था.
दुकान पर पहुंचने के बाद अभियुक्तों ने 41 हजार रुपये जमा कर लिए और किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर राजेश की मोटरसाइकिल भी मांग कर ले गए.
सामान और बाइक मांगने पर मारपीट व गाली-गलौज
काफी समय बीत जाने के बाद जब परिवादिनी के पुत्र राजेश ने खरीदे गए सामान और अपनी मोटरसाइकिल वापस मांगी, तो दोनों आरोपित साफ मुकर गए.
आरोप है कि आरोपितों ने कहा कि वे किसी पैसे या मोटरसाइकिल को नहीं जानते. इसके बाद जब परिवादिनी अपने पति और पुत्र के साथ पहुंचीं, तो आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा नकदी व बाइक लौटाने से साफ इनकार कर दिया.
सीजेएम कोर्ट में न्याय की गुहार
आरोपितों द्वारा रुपये और बाइक हड़प लेने तथा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट की शरण ली है.
अदालत में परिवाद दर्ज होने के बाद न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
