डुमरा कोर्ट : सौतन को जहर देकर हत्या के एक मामले की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमारी ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मां सुशीला देवी व उसके पुत्र जवाहर साह को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारवास की सजा सुनायी गयी है. दोनों आरोपित नानपुर थाना क्षेत्र के भाऊर गांव के है. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपितों को 31 जनवरी को दोषी मानते हुए सजा की तिथि तीन जनवरी मुकर्रर की थी. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर ने पक्ष रखा.
