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पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य, डीजे पर रोक
सीतामढ़ी/डुमरा : मूर्ति स्थापित करने एवं जुलूस निकालने वाली पूजा समितियों को हर हाल में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. उक्त बातें डीएम डाॅ रणजीत कुमार सिंह ने समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में आनेवाले पर्वों में विधि-व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में कही.
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पर्व त्योहारों से पांच-10 दिन पूर्व पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. लाइसेंस हेतु पूजा समितियों से प्राप्त आवेदनों में सभी सदस्यों के नाम एवं पत्ता की सूची के साथ-साथ फोटो अनिवार्य रूप से लेना होगा.
विसर्जन के निर्धारित रूट समय एवं तिथि का पालन सभी पूजा समितियों को करना होगा. डीएम ने कहा की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में डीजे बजाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध होगा. साथ ही लाउडस्पीकर एवं बाजा के लिए भी लाइसेंस लेकर रात दस बजे तक ही बजाना होगा. डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया की डीजे मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशासन के निर्देश से अवगत करा दे.
पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं पंडालों में बालू भरी बाल्टी एवं अग्निशमन उपकरण रखने का निर्देश डीएम द्वारा दिया गया. मूर्ति विसर्जन घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासन द्वारा मोबाइल लाइट की भी व्यवस्था की जायेगी. ताकि आवश्यकता पड़ने पर कही भी प्रकाश की व्यवस्था की जा सके. डीएम ने अनुमंडलवार अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों से बारी-बारी से विधि-व्यवस्था की तैयारियों का विस्तार से जायजा लिया. उन्होंने कहा की बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष आपस में समन्वय कर कार्य करेंगे. उन्होंने पुलिस अफसरों को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया.
डीएम ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर उसे तीन वर्गों में बांटा जायेगा. संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर उसकी सभी स्थितियों का आकलन अभी से ही कर लेने का निर्देश डीएम द्वारा दिया गया. सभी वरीय पदाधिकारियों, थानों, अग्निशामक आदि महत्वपूर्ण नंबदों को पूजा पंडालों सहित सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शित करने का निर्देश डीएम ने दिया. नियमित रूप से शांति समिति की बैठक करने एवं शांति समिति में सक्रिय लोगों को शामिल करने का भी निर्देश भी दिया गया. एसपी विकास वर्मन ने कहा की असामाजिक एवं अफवाह फैलाने वाले तत्वों को अभी से ही चिह्नित करें.
उन्होंने धारा 107 के तहत अधिक से अधिक लोगों पर कार्रवाई करने एवं शत-प्रतिशत बांड डाउन करने की बात कहीं. उन्होंने कहा की सीसीए का प्रस्ताव भेजा जायेगा. ताकि वैसे अपराधी एवं असामाजिक लोगों को जिला बदर किया जा सके.
दिया निर्देश
पूजा के दौरान करना होगा
कायदे-कानून का पालन
अधिक से अधिक लोगों पर
होगी धारा 107 की कार्रवाई
बदमाशों को सीसीए के तहत
जिला बदर की होगी कार्रवाई
