शेखपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 90 दिन पुराने ई-चालान पर मिलेगी 50% छूट

शेखपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इस अदालत में 90 दिन से पुराने ई-चालान मामलों पर 50% की छूट मिलेगी. वाहन मालिकों को लंबित चालान निपटाने और आर्थिक राहत पाने का यह एक बेहतरीन अवसर है.

Sheikhpura News : अगले महीने 12 तारीख को शेखपुरा जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी के निर्देश पर व्यापक स्तर पर पूर्व तैयारी की जा रही है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाने की तैयारी करने को कहा है.

परिवहन विभाग को लंबित ई-चालान की सूची तैयार करने का निर्देश

विशेष रूप से परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित ई-चालान मामलों की सूची तैयार कर संबंधित वाहन मालिकों को इसकी सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकें.

केवल 90 दिन पुराने ई-चालान मामलों में ही मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

सचिव ने बताया कि ई-चालान के मामलों में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ केवल निर्धारित पात्र मामलों को ही मिलेगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस ई-चालान के जारी होने अथवा जुर्माना लगाए जाने की तिथि से 90 दिन की अवधि पूरी हो चुकी होगी, केवल वैसे मामलों को ही राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जा सकेगा.


जिन ई-चालान मामलों में 90 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है, उन्हें इस विशेष छूट के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा.

वाहन मालिकों से ई-चालान की तिथि जांच कर लाभ उठाने की अपील

सचिव ने कहा कि वाहन मालिक अपने लंबित ई-चालान की स्थिति और उसकी तिथि की जांच कर लें तथा 90 दिन से अधिक पुराने पात्र मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाधान कराएं.

ऐसे मामलों में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण भी संभव हो सकेगा.

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर यातायात चालान निपटाने की व्यवस्था शुरू

गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से ही ट्रैफिक चालान के निपटारे के मामले को शामिल किया गया है.

यातायात चालान के मामले को शामिल करने से एक ओर जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं सरकार को भी एकमुश्त राजस्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है.


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Niranjan Kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >