चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिवहर द्वारा 18 जुलाई को सिविल कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह विशेष अदालत एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए है. समझौते से मामलों का निपटारा होगा, जिसमें न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा और दोनों पक्षों के समय व धन की बचत होगी.

Sheohar News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 18 जुलाई को सिविल कोर्ट शिवहर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

समझौते के आधार पर होगा मामलों का निपटारा

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन करना है, ताकि पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके.

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे पर किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता. समझौते के आधार पर विवाद का स्थायी समाधान होने से दोनों पक्षों के समय और धन की भी बचत होती है.

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लोक अदालत का फैसला होगा अंतिम

डीएलएसए सचिव ने बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है.

उन्होंने जिले के ऐसे सभी पक्षकारों से अपील की है, जिनके मामले एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा कराएं.

यहां प्राप्त कर सकते हैं जानकारी

विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय, एडीआर भवन, शिवहर से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा दूरभाष संख्या 7070092435 तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.


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Author: Manish kumar sing

Published by: Sarfaraz Ahmad

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