शिवहर: जिले के नरवारा हाई स्कूल में एक दिवसीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष दीपक कुमार एवं डीएलएसए के सचिव ललन कुमार रजक के निर्देश पर अधिकार मित्र मोहन कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि पॉक्सो एक्ट एक विशेष कानून है.जो 18 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों (और लड़कों) को यौन अपराधों से पूर्ण सुरक्षा देता है.साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर भी चर्चा की गई.कहा कि साइबर पोर्नोग्राफी बच्चों की अश्लील तस्वीरें/वीडियो बनाना, देखना या अपने फोन में रखना (भले ही वह किसी ग्रुप में आई हो) पॉक्सो के तहत एक दंडनीय अपराध है.इसकी सुरक्षा और मदद के लिए माता- पिता या पसंदीदा शिक्षक से बात करें तथा चाइल्डलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और डालसा हेल्पलाइन 15100 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.इस नंबरों पर शिकायत करने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा तथा पोक्सो ई- बॉक्स इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर जाकर सीधे ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जय किशोर सिंह, शिक्षक नीतू कुमारी सहित कई शिक्षक- शिक्षिकाएं व छात्र- छात्राएं मौजूद थे.
नरवारा हाई स्कूल में छात्र- छात्राओं के बीच पॉक्सो एक्ट पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
शिवहर के नरवारा हाई स्कूल में पॉक्सो एक्ट और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बच्चों की सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की दी गई विस्तृत जानकारी।

जागरूकता कार्यक्रम में शामिल छात्राएं व अन्य | Prabhat Khabar Network