Kaimur News : (सुनील पाठक की रिपोर्ट)
कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से निजी कंपनी का प्रचार-प्रसार करने के आरोप में एक शिक्षक से जवाब-तलब किया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) ने संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
जानकारी के अनुसार, सोमवार को प्रकाशित एक समाचार के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ. समाचार में भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, सरेया में कार्यरत एक शिक्षक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक निजी कंपनी का प्रचार करने का आरोप लगाया गया था.संबंधित शिक्षक गीत के जरिए कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, जिसके ऑडियो क्लिप और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं.
कारण बताओ नोटिस जारी
शिक्षा विभाग की नियमावली के अनुसार सरकारी शिक्षक किसी निजी संस्था, कंपनी, कोचिंग, वेबिनार अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं और न ही इस माध्यम से आय अर्जित कर सकते हैं. ऐसे मामलों को सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाता है.
हालांकि वायरल सामग्री की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मामले के प्रकाश में आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और जांच की मांग उठने लगी है. इसी क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.
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