Sasaram News : नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क, फुटपाथ और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज दिलीप कुमार के आदेशानुसार नगर प्रशासन नासरीगंज ने करीब 150 नगरवासियों और दुकानदारों के लिए आम सूचना जारी की है. इसमें 13 सितंबर 2026 तक सभी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर नगर पंचायत प्रशासन की ओर से सैकड़ों लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है.
सड़क, फुटपाथ और नाला-नालियों से हटाना होगा कब्जा
ईओ विकास कुमार ने कहा कि सड़क, फुटपाथ, नाला-नालियों और सरकारी जमीन पर दुकान, शेड, सीढ़ी अथवा किसी अन्य प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण करने वाले लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे स्वतः हटा लें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध निर्माण को हटाना संबंधित अतिक्रमणकर्ता की जिम्मेदारी होगी.
समय सीमा के बाद होगी कार्रवाई
ईओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 13 सितंबर तक अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा. इस दौरान होने वाले नुकसान के साथ ध्वस्त किए गए निर्माण का मलबा हटाने में आने वाला खर्च और जुर्माना भी संबंधित अतिक्रमणकर्ता से वसूल किया जाएगा.
अतिक्रमण हटने से बेहतर होगी यातायात व्यवस्था
ईओ ने कहा कि शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमणमुक्त करने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. नगर प्रशासन ने नगरवासियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें.
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शहर को स्वच्छ और जाममुक्त बनाने की अपील
नगर प्रशासन ने लोगों से नासरीगंज शहर को स्वच्छ, सुंदर और जाममुक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है. प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए खुद ही अतिक्रमण हटाने और किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है.
पहले भी जारी हो चुके हैं नोटिस
बताया जाता है कि इससे पहले भी नगर प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जा चुका है. इसके बावजूद अब तक कई स्थानों से अतिक्रमण नहीं हट पाया है. अब प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए 13 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है.
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