राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई से जुड़े एक मामले में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिक्रमगंज के लोक सूचना पदाधिकारी-सह-सहायक विद्युत अभियंता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. उनपर सूचना उपलब्ध कराने में चार वर्षों से अधिक की देरी तथा लगातार सुनवाई से अनुपस्थित रहने का आरोप है.
आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई से पहले अपीलकर्ता विद्यासागर सिंह को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हों. साथ ही जिला प्रशासन को अर्थदंड की राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटकर सरकारी कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है.
