Sasaram News : विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये कर सकते हैं खर्च

2025 के विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अपने नामांकन से लेकर परिणाम आने तक 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है.

सासाराम नगर. 2025 के विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अपने नामांकन से लेकर परिणाम आने तक 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है. चुनाव आयोग ने इस विधानसभा चुनाव के लिए 12 लाख रुपये राशि की बढ़ोतरी की है. वहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में यह राशि 28 लाख रुपये थी. सोमवार को नोडल पदाधिकारी व्यय व अनुश्रवण कोषांग ने विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है, जिसमें प्रत्याशी का नामांकन से परिणाम की घोषणा तक किये जाने वाला संपूर्ण व्यय सम्मिलित है. नोडल पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में प्रत्याशी के लिए वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु प्रचार-प्रसार में प्रयोग होने वाले प्रत्येक वाहन का व्यय प्रत्याशी द्वारा किये गये खर्च में शामिल किया जायेगा. नोडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट जारी होने की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी. आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्ति, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति व 72 घंटे के अंदर निजी संपत्ति से प्रचार-प्रसार के लिए लगाये गये सभी पोस्टर, बैनर, कटआउट हटाने होंगे. ऐसा नहीं करने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनेगा. राजनैतिक दलों को मीटिंग, रैली व जुलूस के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी. मीटिंग, रैली व जुलूस में संभावित खर्च की सूचना विहित प्रपत्र में देनी होगी. राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए मुद्रित कराये जाने वाले पंपलेट, हैंडबिल व पोस्टर में मुद्रक व प्रकाशक का नाम मुद्रित करवाना आवश्यक है. इसमें हुए व्यय की सूचना व्यय व अनुश्रवण कोषांग को दी जायेगी. इस प्रशिक्षण में विभिन्न पार्टियों से रामचंद्र ठाकुर, अलख निरंजन, सत्तार अंसारी, प्रिंस राज, नंदकिशोर पासवान, तेजप्रताप, विजय भारती, मो साबिर हुसैन, राकेश कुमार राय, राजेश्वर कुशवाहा, फारूक आजाद व अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे.

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