सारण में बाढ़ पीड़ितों को राहत, 27 हजार परिवारों के खाते में पहुंची 7 हजार रुपये की सहायता राशि

सारण जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने का काम तेज कर दिया गया है. अब तक 27 हजार परिवारों के बैंक खातों में ₹7000 की सहायता राशि भेजी जा चुकी है. जानें सरकारी प्रावधानों के अनुसार कब तक और सहायता राशि मिल सकती है.

Saran Flood Relief: सारण जिले में बाढ़ से प्रभावित आठ प्रखंडों के परिवारों को राहत देने का काम तेज कर दिया गया है. अंचल अधिकारियों द्वारा जैसे-जैसे प्रभावित परिवारों की सूची जिला प्रशासन और आपदा विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है, वैसे-वैसे उनके बैंक खातों में बाढ़ सहायता राशि के रूप में 7-7 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं. राशि मिलने के बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों को काफी राहत मिल रही है. इससे वे अपने क्षतिग्रस्त या टूटे हुए आशियाने की मरम्मत समेत अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में कुछ मदद ले पा रहे हैं.

हालांकि, अभी भी कई ऐसे प्रभावित परिवार हैं, जिनके खाते में सहायता राशि नहीं पहुंची है. ऐसे परिवार राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं. जिला प्रशासन के अनुसार, अंचल कार्यालयों से जिन लाभुकों के नाम उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उन्हें निर्धारित सहायता राशि दी जा रही है.

अभी तक 27 हजार परिवारों के खाते में पहुंची राशि

सारण जिला आपदा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या करीब ढाई लाख है. इनमें से 40 हजार से अधिक ऐसे प्रभावित परिवारों का चयन किया गया है और किया जा रहा है, जिनके घर करीब एक सप्ताह तक तीन से चार फीट पानी में डूबे रहे थे.

फिलहाल 27 हजार बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि के रूप में 7-7 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक कुछ और प्रभावित परिवारों के खातों में भी राशि भेजी जायेगी.

दिलिया रहिमपुर पंचायत के 626 परिवारों को भी मिलेगी सहायता

रिविलगंज प्रखंड की दिलिया रहिमपुर पंचायत के 626 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भी 7-7 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है. पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक कई लोगों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हें 15 सितंबर तक राशि आने की जानकारी दी गयी है.

स्थानीय मुखिया विष्णु साह के अनुसार पंचायत के सभी प्रभावित परिवारों के नाम अंचल कार्यालय को भेज दिये गये हैं, ताकि पात्र परिवारों को सरकारी सहायता मिल सके.

क्या है सरकारी प्रावधान

आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार बाढ़ या कटाव के कारण पक्का मकान पूरी तरह ध्वस्त होने पर सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. पक्का मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 6,500 रुपये और कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 4,000 रुपये की सहायता दी जाती है.

वहीं, गरीब परिवार की झोपड़ी पूरी तरह नष्ट होने पर 8,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है. घर पूरी तरह नष्ट होने की स्थिति में कपड़े के लिए 2,500 रुपये और बर्तन के लिए 2,500 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है. पशुओं के बाड़े या शेड को नुकसान पहुंचने पर 3,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है.

15 सितंबर तक करीब 30 हजार परिवारों को मिलेगी सहायता

जिला प्रभारी पदाधिकारी, आपदा, सारण शिवकुमार पंडित ने बताया कि 15 सितंबर तक करीब 30 हजार बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 7-7 हजार रुपये की सहायता राशि भेजने का लक्ष्य है. अभी तक 20 हजार से अधिक लोगों के खाते में राशि भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी. उन्होंने कहा कि सहायता राशि से प्रभावित परिवार अपनी छोटी-मोटी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.

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By संजय भारद्वाज

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