National Lok Adalat: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसमें परिवहन एवं यातायात से संबंधित लंबित चालानों का समझौते के आधार पर निबटारा किया जायेगा. खास तौर पर 90 दिन या उससे अधिक समय से लंबित चालानों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकेगा.
छह बेंचों के माध्यम से होगा मामलों का निबटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कुल छह बेंच बनाये जायेंगे. इनमें चार बेंच यातायात एवं ट्रैफिक से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए होंगे, जबकि दो बेंच परिवहन विभाग से संबंधित मामलों का समाधान करेंगे.
चालान के मामलों में मिलेगा राहत का अवसर
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वाहन मालिकों और चालान से संबंधित लोगों को सरल एवं त्वरित तरीके से मामलों का समाधान उपलब्ध कराना है. लोक अदालत के दौरान संबंधित विभागों की ओर से पात्र मामलों में चालान के निबटारे के लिए विशेष छूट का लाभ भी दिया जायेगा.
उन्होंने सारण जिले के वाहन मालिकों और लोगों से अपील की कि जिनके वाहन या यातायात से संबंधित पुराने चालान लंबित हैं, वे निर्धारित तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान करायें. इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ लंबित मामलों का भी निबटारा हो सकेगा.
जिला परिवहन कार्यालय परिसर में होगा आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला परिवहन कार्यालय परिसर में किया जायेगा. कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी, मोटर यान निरीक्षक संजय कुमार अश्क, एमवीआइ कृष्णा कुमार सहित परिवहन कार्यालय के सभी कर्मी मौजूद रहेंगे. अधिकारियों ने जिले के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है.
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