सारण: सरकारी कर्मचारियों को समय पर जमा करना होगा एडवांस टैक्स, देरी पर लगेगा ब्याज

सरकारी कर्मचारी एडवांस टैक्स की किस्त समय पर जमा करें। आयकर अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी ने समय पर टैक्स भुगतान न करने पर लगने वाले ब्याज से बचने की सलाह दी है।

Saran News : छपरा जिला प्रशासन के अधिकृत आयकर अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी ने सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को एडवांस टैक्स की किस्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि टैक्स ईयर 2026-27 में यदि किसी कर्मचारी की अनुमानित टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक है, तो एडवांस टैक्स जमा करना आवश्यक है. समय पर टैक्स जमा नहीं करने या निर्धारित राशि से कम भुगतान करने पर आयकर अधिनियम के तहत ब्याज का अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ सकता है.

चार किस्तों में जमा करना होता है एडवांस टैक्स

अजय कुमार तिवारी ने बताया कि एडवांस टैक्स चार किस्तों में जमा किया जाता है. 15 जून 2026 तक अनुमानित टैक्स का 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत और 15 मार्च 2027 तक 100 प्रतिशत टैक्स जमा करने का प्रावधान है.

देरी पर हर महीने लग सकता है 1 प्रतिशत ब्याज

उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर एडवांस टैक्स की किस्त जमा नहीं करने या कम राशि जमा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234C के तहत 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जा सकता है. वहीं टैक्स ईयर के अंत तक कुल देय टैक्स का 90 प्रतिशत एडवांस टैक्स के रूप में जमा नहीं होने पर धारा 234B के तहत भी ब्याज देय हो सकता है.

12 लाख रुपये तक की आय वालों को राहत

अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि टैक्स ईयर 2026-27 में जिन कर्मियों की कर योग्य आय 12 लाख रुपये से कम बनती है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने बताया कि टैक्स ईयर के अंत में बनने वाली कर देनदारी पर धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट के कारण टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है.

समय रहते करें टैक्स देनदारी की गणना

अधिवक्ता तिवारी ने सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से अपील की कि वे अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी की समय रहते गणना कर लें. आय की गणना करते समय उपलब्ध छूट, रिबेट और पहले से काटे गए टीडीएस को भी ध्यान में रखें. उन्होंने कहा कि समय पर सही टैक्स का भुगतान करने से बाद में ब्याज के रूप में होने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सकता है.

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By Nadim ahmad

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