छपरा (कोर्ट) : जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के दस आरोपितों को दो दो वर्ष कि कारावास की सजा सुनाई है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रयोदश छेदीराम ने कोपा थाना में दर्ज दो मामले 75/05 और 76/05 में सुनवाई करते हुए एक पक्ष के चंद्रदेव प्रसाद और उनके दो पुत्र राजेश्वर प्रसाद तथा बालेश्वर प्रसाद को भादवि की धारा 323 में दो-दो वर्ष तथा दूसरे पक्ष के ललन प्रसाद, विक्रमा प्रसाद, सत्यनारायण प्रसाद, अवधेश प्रसाद, सुशील प्रसाद, संतोष प्रसाद और विनोद प्रसाद को धारा 325 के तहत दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है.
ज्ञात हो कि वर्ष 2005 में कोपा थाना क्षेत्र के कचनार निवासी दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर आपस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष से विक्रमा प्रसाद ने तथा दूसरे पक्ष से चंद्रदेव प्रसाद ने अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सभी आरोपितों को तीन वर्ष से कम सजा होने के कारण कोर्ट ने सभी को जमानत दिये जाने का भी आदेश दिया है.
