सरकारी स्कूलों में दाखिले का बदलेगा नियम, अब नहीं चलेगी अभिभावकों और स्कूलों की मनमानी

बिहार के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए नया नियम लागू। अब उम्र के आधार पर तय होगी कक्षा, शिक्षा विभाग ने नो एज-गैप मॉडल की तैयारी पूरी की।

Samastipur News: जिले के सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और व्यावहारिक बनाने के लिए शिक्षा विभाग 'नो एज-गैप मॉडल' लागू करने की तैयारी में है. नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसके तहत बच्चों का दाखिला उनकी उम्र के आधार पर तय होगा. इससे नामांकन में होने वाली अनियमितताओं और मनमानी पर रोक लगाने का दावा किया गया है.

उम्र के अनुसार तय होगी कक्षा

जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पहली कक्षा में नामांकन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 5 वर्ष अनिवार्य होगी, जबकि 12वीं कक्षा तक की अधिकतम आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई है.

उन्होंने कहा कि अब अभिभावक अपनी इच्छा से बच्चे का किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं करा सकेंगे और न ही स्कूल प्रशासन उम्र के नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से नामांकन करेगा.

ग्रामीण स्कूलों में खत्म होगा उम्र का असंतुलन

शिक्षा विभाग का मानना है कि 'नो एज-गैप मॉडल' से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में सकारात्मक बदलाव आएगा. अब तक कई स्कूलों में 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे भी पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ते देखे जाते थे, जिससे कक्षा का शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण प्रभावित होता था.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही आयु वर्ग के विद्यार्थी साथ पढ़ेंगे, जिससे सीखने का माहौल बेहतर होगा और बच्चों का मानसिक विकास भी अधिक संतुलित तरीके से हो सकेगा.

कमजोर छात्रों को नहीं रोका जाएगा

नई नीति के तहत पढ़ाई में कमजोर या अधिक उम्र के छात्रों को एक ही कक्षा में रोककर उनका शैक्षणिक वर्ष खराब नहीं किया जाएगा. विभाग के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों का नामांकन उनकी उम्र के अनुरूप अगली कक्षा में किया जाएगा, ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे और ड्रॉपआउट की समस्या कम हो.

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा.


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Author: Prakash kumar

Published by: Purushottam Kumar

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