Samastipur : हत्या के मामले में डा योगेंद्र को उम्र कैद की सजा

हसनपुर थाना कांड से जुड़े बहुचर्चित महिला हत्या कांड में अदालत ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी डॉ योगेंद्र कुमार को कड़ी सजा सुनाई है.

By Ankur kumar | November 15, 2025 6:19 PM

रोसड़ा . हसनपुर थाना कांड से जुड़े बहुचर्चित महिला हत्या कांड में अदालत ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी डॉ योगेंद्र कुमार को कड़ी सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उमेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी डॉ योगेंद्र कुमार को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड व धारा 120(बी) के तहत षड्यंत्र रचने के अपराध में भी आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दोनों ही मामलों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास का प्रावधान भी जोड़ा गया है. मामले में सात लोगों की गवाही हो चुकी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर यादव उपस्थित थे. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत यादव ने पैरवी की.

क्या था

मामला

रजवा डुमरा निवासी बिनो यादव के पुत्र हीरा यादव ने 4 मार्च 2022 को हसनपुर थाने में आवेदन देकर पत्नी सोमरिया देवी (45) की हत्या का आरोप डॉ योगेंद्र कुमार पर लगाया था. हीरा यादव के बयान के अनुसार उनकी पत्नी को साधारण सर्दी-जुकाम था. उसी दौरान गांव के हरेराम महतो ने उन्हें इलाज के लिए इमली चौक, खुरुंडा स्थित सरिता क्लीनिक ले जाने की बात कही. जहां डॉ योगेंद्र इलाज करते थे. 2 मार्च 2022 को दोपहर करीब 3 बजे हीरा यादव अपनी पत्नी को क्लीनिक लेकर पहुंचे. वहां डॉ ने 500 रुपये फीस लेकर बताया कि फेफड़ा में कफ जमा है. रात में जान भी जा सकती है. तत्काल ऑपरेशन करना होगा. डॉक्टर ने 30,000 रुपये की मांग की. हीरा यादव के अनुसार वह 3,000 रुपये जमा कर शेष राशि लाने घर गये. आरोप है कि उनके लौटने से पहले डॉ योगेंद्र ने हरेराम महतो व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर महिला का पेट चीरकर बच्चेदानी निकाल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. हीरा यादव के मुताबिक जब वे रुपये लेकर लौटे डॉक्टर ने 27,000 रुपये और लेकर कहा कि होश आने दो. घर ले जाना. लेकिन कुछ ही देर बाद महिला मृत मिली. कपड़ा हटा कर देखने पर पेट पूरी तरह चीरा हुआ था. डॉक्टर को फोन करने पर उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है. शव ले जाकर दाह संस्कार कर दो. घटना की गंभीरता को देखते हुए हसनपुर थानाध्यक्ष ने थाना कांड संख्या 60/2022 दर्ज कर धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज किया. जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने पूरा मामला हत्या व षड्यंत्र का पाया. चार्जशीट दायर की. अब अदालत ने दोषी पाये गये डॉ योगेंद्र कुमार को दोहरा आजीवन कारावास सुनाते हुए केस का निष्पादन कर दिया.

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