Bihar/Samastipur News: समस्तीपुर : जिले में एसएफसी गोदाम में मजदूरों को बिहार सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ की राशि खाते में भुगतान नहीं होने के संबंध में सीटू जिला सचिव मनोज गुप्ता के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने समाहरणालय में सोमवार को जिलाधिकारी को एक संयुक्त आवेदन देकर शिकायत की. सीटू जिला सचिव मनोज गुप्ता ने बताया कि जिला में 12 एसएफसी गोदाम है. जहां संवेदक के द्वारा मजदूरों को बिहार सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है. बिहार सरकार के द्वारा प्रति बोरी 11 रुपये 55 पैसा पारिश्रमिक निर्धारित है. जबकि, 3 रुपये 30 पैसा ही भुगतान किया जा रहा है. यह न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 में नियोक्ता के द्वारा मजदूरों को इपीएफ की राशि भी खाते में जमा नहीं की गयी है. उन्होंने जिलाधिकारी से एसएफसी गोदाम में मजदूरों को प्रति बैग 11 रुपये 55 पैसा न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, बकाया इपीएफ की राशि खाते में जमा करने की मांग की.
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