प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेतावनी बेअसर
नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही के कारण समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत नगर परिषद के टेचिंग ग्राउंड (कूड़े कचरे निष्पादन स्थल) में इन दिनों खुले में ही कूड़े कचरे निष्पादन किये जा रहे हैं़ यह स्थान मुसापुर पंचायत के धर्मपुर निस्तामा के इंद्रनगर मोहल्ला में स्थित है़ नगर परिषद की लगभग दो बीघा परती जमीन पड़ी हुई है जिसमें विगत कई सालों से शहर के विभिन्न स्थानों से उठाये गये कचरे को वहां फेंका जा रहा है.
समस्तीपुर : नगर परिषद का कचरा प्रबंधन कूड़े से भी बदतर है़ कचरा प्रबंधन कूड़े से भी ज्यादा बिखरा हुआ है़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेतावनी के बावजूद नगर परिषद, अस्पताल व उद्योगों ने नियमों का पालन नहीं किया और न ही बोर्ड ने उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई ही की़ इनसे निकले कचरा अंतत : टेचिंग ग्राउंड में ही जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं. स्वच्छता अभियान चलाकर शहर में कचरों का उठाव किया जा रहा है़
इसके बाद भी शहर स्वच्छ नजर नहीं आ रहा है़ खास बात यह है कि शहर का कचरा शहर में फेंका जा रहा है़ कार्बनिक और अकार्बनिक कचरों को एक साथ टेंचिंग ग्राउंड में फेंका जा रहा है़ इन कचरों को डिस्पोजल करने के लिए नप के पास कोई ठीक ठाक सिस्टम नहीं है़ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदूषण फैलाना दंडनीय अपराध है़ यदि इस कानून का सही ढंग से पालन किया जाय तो शहर की तसवीर बदल सकती है़
– अस्पतालों का कचरा : अस्पतालों के कचरा प्रबंधन के लिए बनी कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसल्टी संस्था का सभी अस्पतालों को सदस्य होना होता है़ संस्था अस्पतालों का कचरा उठाती है और उनका निस्तारण करती है़ इस संस्था का सदस्य बनने के बाद बोर्ड किसी अस्पताल को प्राधिकार प्रदान करता है़
त्नछोटे उद्योग बने मुसीबत : किसी भी उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राधिकार के लिए आवेदन करना होता है़ इसके बाद बोर्ड के सदस्य संबंधित उद्योग की हवा व पानी के प्रदूषण की जांच करते हैं. मानक के अनुरूप मिलने पर लाइसेंस दिया जाता है़
त्ननगर परिषद भी करता मनमौजी : नगर परिषद द्वारा कचरा का उचित निस्तारण नहीं किया जाता है़ म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट रूल्स के तहत नगर पालिकाओं को राज्य प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना होता है़ इसके लिए आवेदन करना होता है जिसमें पूरी सूचना देते हैं कि प्रतिदिन कितना कचरा पैदा होता है. उसका शुद्घीकरण व निस्तारण कैसे करते है़ संतुष्ट होने पर उन्हें प्राधिकार दिया जाता है़
सजा का है प्रावधान
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदूषण फैलान दंडनीय अपराध है़ जल, भूमि, वायु प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों में लिप्त लोगों को इस अधिनियम के तहत 5 साल की एवं 1 लाख के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है़ इसके बाद भी वह प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आता है तो फिर से 7 साल की सजा दी सकती है़ इस प्रकार के मामलों में कोई व्यक्ति परिवाद दायर कर सकता है़
