समस्तीपुर : बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2007 में संशोधन किया गया है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना भी जारी कर दिया है़. अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली 2015 कही जायेगी़ यह संशोधित नियमावली तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी़
इस संशोधन व अधिसूचना के जरिये बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2007 के नियम 8 के उप नियम (2) को प्रतिस्थापित किया गया है़
डीपीआरओ एसजेड हसन ने बताया कि अब नियम 8 के उपनियम (2) में कहा गया है कि ग्राम कचहरी में संविदा के आधार पर नियत फीस के भुगतान पर नियोजित न्याय मित्रों का नियोजन संबंधित ग्राम कचहरी में तब तक बना रहेगा जब तक नवगठित ग्राम कचहरियों के लिये न्याय मित्रों की नियुक्ति नहीं हो जाती है या इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संविदा पर कार्यरत न्याय मित्रों की सेवा समाप्त नहीं की जाती है़
लेकिन, ग्राम कचहरियों में न्याय मित्रों की सेवा अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार संविदा पर पूर्व से नियोजित न्यायमित्रों को संबंधित ग्राम कचहरियों में कार्य करने के लिए उन शर्तो एवं बंधेजों के अधीन प्राधिकृत कर सकती है,
जो राज्य सरकार विहित कऱे निर्वाचन के बाद नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा यथाशीघ्र न्यायमित्र के चयन की कार्रवाई की जायेगी़
नयी ग्राम कचहरी द्वारा पूर्व से कार्यरत न्याय मित्र को दोबारा चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा़ उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 94(2) सहपठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2007 में उक्त संशोधन किया है़
