प्रमुख प्रकरण : डीपीआरओ ने बीडीओ को दिया निर्देश

पूसा. प्रखंड में प्रमुख की कुर्सी को लेकर गहमागहमी में फिर से एक नया मोड़ ले लिया है. जिसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पूसा बीडीओ को पत्रांक 360 दिनांक 17 मार्च 15 के माध्यम से निर्देश दिया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44(3) के अंतर्गत् विशेष बैठक के संबंध में […]

पूसा. प्रखंड में प्रमुख की कुर्सी को लेकर गहमागहमी में फिर से एक नया मोड़ ले लिया है. जिसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पूसा बीडीओ को पत्रांक 360 दिनांक 17 मार्च 15 के माध्यम से निर्देश दिया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44(3) के अंतर्गत् विशेष बैठक के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बैठक की तिथि तय की जानी चाहिए. उपरांत बैठक आहूत करने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ में निहित है. बीडीओ पंचायत समिति उक्त प्रावधानों के तहत अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं. विदित हो कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से धारा 157 के तहत 23 जनवरी 15 के द्वारा निर्गत पत्र में उल्लेखित है कि इस संबंध में आपके माध्यम से बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(3) के अंतर्गत प्रावाधनों को अनदेखी करते हुए उपप्रमुख के द्वारा बैठक नहीं बुलाना आपके द्वारा उपप्रमुख को उनके अधिकार से वंचित किया गया था. जिस कारण जिला पदाधिकारी के माध्यम से मात्र उक्त तिथि अर्थात् 23 जनवरी 15 की बैठक पर रोक लगाया गया था. जो उक्त तिथि का स्थगन के अनुपालन होने के उपरांत रोक स्वत: समाप्त हो गया है. इसलिए धारा 44(3) के अनुरूप प्रावधान के तहत बीडीओ स्वयं कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं.

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