आर्म्स एक्ट में आधा दर्जन लोगों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

समस्तीपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार प्रसाद ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुधपुरा निवासी विकास तिवारी, सुबोध महतो, नवनीत कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार व दीपक कुमार राय को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. […]

समस्तीपुर. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार प्रसाद ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुधपुरा निवासी विकास तिवारी, सुबोध महतो, नवनीत कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार व दीपक कुमार राय को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि गत 27 नवंबर 2012 की सुबह तिरहुत एकेडमी स्कूल के पीछे आरोपित देसी पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल एवं बिना नंबर की बाइक के साथ नगर थाना के एएसआइ खुर्शीद आलम ने गिरफ्तार किया था. नगर थाना कांड संख्या 253/12 दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से सुधांशु शेखर व हिमांशु शेखर एवं बचाव पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार तिवारी और मनोरंजन ठाकुर ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. इधर, पुलिस अधीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने बताया कि वादों का त्वरित विचारण की कार्रवाई का सूक्ष्मता से मॉनीटरिंग की गयी. इसके फलस्वरूप वादों में न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी है. इसमें नगर थाना के अलावा उजियारपुर थाना कांड संख्या 129/7 एवं पटोरी थाना कांड संख्या 30/14 में आरोपितों को सजा सुनायी गयी है.

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