आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति देंगे मुखिया

समस्तीपुर : अमूमन पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि यह रोना रोते हैं कि सरकारी मिशनरी पर उनका नियंत्रण नहीं है़ इन प्रतिनिधियों में कथित ताकतवर पद पर आसीन अधिकांश मुखिया की भी यही शिकायतें रहती है. हद तो तब हो जाती है जब पंचायत सचिव भी मुखिया की बात नहीं मानते हैं अथवा, पंचायत की […]

समस्तीपुर : अमूमन पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि यह रोना रोते हैं कि सरकारी मिशनरी पर उनका नियंत्रण नहीं है़ इन प्रतिनिधियों में कथित ताकतवर पद पर आसीन अधिकांश मुखिया की भी यही शिकायतें रहती है. हद तो तब हो जाती है जब पंचायत सचिव भी मुखिया की बात नहीं मानते हैं अथवा, पंचायत की संचिकाएं मुखिया की जानकारी से परे होती है़ लेकिन, सरकार ने इस स्थिति पर विराम लगा दिया है और मुखिया की ताकत बढ़ा दी है़
अब पंचायत के मामले में मुखिया के पास पूरी शक्ति होगी़ जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव के आदेश का अनुपालन कराने का आदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया है़ मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने अपने पत्रंक 9791 के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है़ इसमें साफ कहा है कि पंचायत सचिवालय पर पूर्ण स्वामित्व मुखिया का होगा़ सभी संचिकाएं व कागजात मुखिया के अधीन होंग़े सचिवालय की चाबी मुखिया के जिम्मे होगी़ पंचायत सचिव समेत सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों की गतिविधि की जानकारी मुखिया को देनी होगी़
नये आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव समेत सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति मुखिया ही देंग़े पहले यह शक्ति बीडीओ के पास थी़ अन्य अवकाश के लिए मुखिया अनुशंसा कर सकते हैं. प्रतिमाह मुखिया पंचायत में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति प्रखंड में भेजेंग़े स्थानांतरण होने के बाद किसी पंचायत सचिव या अन्य कर्मियों को अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक एक-एक कागजात नहीं सौंपे जायेंग़े मतलब इस प्रमाण-पत्र से उन्हें मुखिया से यह प्रमाण-पत्र लेना होगा कि इन्होंने पंचायत के सारे कागजात सौंप दिये है़ं मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह भी साफ किया है कि पहले तो किसी पंचायत सचिव को दूसरी पंचायत का प्रभार नहीं हो़ यदि प्रभार में रखना मजबूरी हो तो ऐसा किया जाता है, लेकिन सभी पंचायतों में तय दिन में उपस्थिति सुनिश्चित हो.

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