लोक भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द करने का आदेश

अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा लोक भूमि पर गलत एवं अवैध रूप से कायम की गयी जमाबंदी को रद्द करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है.

By Dipankar Shriwastaw | December 24, 2025 6:37 PM

10 दिनों में प्रस्ताव सौंपने का निर्देश

सिमरी बख्तियारपुर. अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा लोक भूमि पर गलत एवं अवैध रूप से कायम की गयी जमाबंदी को रद्द करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है. अंचलाधिकारी शुभम वर्मा ने यह आदेश प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक के आलोक में जारी किया है. जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सिमरी बख्तियारपुर अंचल अंतर्गत सभी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन को निर्देश दिया गया है कि बिहार सरकार की जिस लोक भूमि पर गलत या अवैध रूप से जमाबंदी कायम हो चुकी है, उसका पूर्ण विवरण सहित रद्दीकरण का प्रस्ताव राजस्व अधिकारी के मंतव्य के साथ अगले 10 दिनों के भीतर तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि लोक भूमि की गलत अथवा अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव निर्धारित 10 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन की होगी. अंचल अधिकारी ने सभी संबंधित कर्मियों को इस आदेश को अति आवश्यक मानते हुए त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है