शराब तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

शराब तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक ने सुनायी सजा, लगाया पांच लाख जुर्माना सहरसा . उत्पाद थाना में दर्ज मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक विवेक विशाल ने सुलिंदाबाद वार्ड 42 निवासी अभियुक्त लक्ष्मण महतो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच लाख रूपया जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष छह माह अतिरिक्त का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. मालूम हो कि 31 दिसंबर 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के घर पर छापेमारी की गयी. छापेमारी के क्रम में अभियुक्त के परिसर में स्थित भूसा घर से कुल 53.64 लीटर अवैध विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की बरामदगी स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष की गयी. मौके से अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया. वाद के विचारण के दौरान पांच साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन न्यायालय के समक्ष मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अवैध विदेशी शराब रखने के आरोप में दोषी करार दिया गया. अभियुक्त इस मामले के पूर्व विशेष वाद में भी दोषी करार दिया जा चुका था. उस मामले में उच्च न्यायालय से अपील में जमानत पर छूटने के बाद यह घटना कारित किया. जिसके आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त को अधिकतम सजा देने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी. सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच लाख रूपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दो वारंटियों को भेजा जेल महिषी. गुप्त सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष जय शंकर कुमार के निर्देश पर की गयी छापेमारी में झाड़ा निवासी एनबीडब्लू वारंटी द्वय बिजली राम व रामचंद्र पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. अपर थानाध्यक्ष रंजीत पासवान की अगुवाई व पीएसआई शिवम सिंह की घेराबंदी में पुलिस बल के जवानों ने दोनों को निजी आवास से दबोचा.

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By Dipankar Shriwastaw

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