पॉक्सो एक्ट के तहत विधि विरुद्ध किशोर को दो साल की सजा

पॉक्सो एक्ट के तहत विधि विरुद्ध किशोर को दो साल की सजा

पीडिता को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा पांच लाख देने का दिया आदेश सहरसा . किशोर न्याय परिषद सहरसा द्वारा महिषी थाना के दज्र मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मंगलवार को विधि विरुद्ध किशोर को दो साल की सजा दी गयी. इस कांड की पीड़िता को न्याय हित में क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रूपया पीड़िता को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा दिये जाने का आदेश किशोर न्याय परिषद के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार एवं सदस्य शिवानी चौधरी ने दिया. अभियोजन के तरफ से इस केस का संचालन आशुतोष कुमार अभियोजन पदाधिकारी ने किया. किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत किशोर के हित का ध्यान रखते अधिकतम सजा तीन वर्ष का प्रावधान करता है. इस कांड में अभियोजन की तरफ से पीड़िता, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता सहित सात गवाहों की गवाही दी गयी. पीड़िता को किशोर न्याय परिषद द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि न्याय हित की दिशा में सराहनीय कदम है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By DEEPAK KUMAR

DEEPAK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >