संबल योजना के तहत निशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का हुआ वितरण
संबल योजना के तहत निशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का हुआ वितरण
53 लाभुकों को दिया गया है बैट्री चालित ट्राइसाइकिल सहरसा. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा संचालित संबल योजना के तहत निशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण मंगलवार को उप विकास आयुक्त व अपार समाहर्ता द्वारा किया गया. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा संचालित संबल योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर पूर्व से चयनित जिले के 53 दिव्यांगजनों के बीच उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला व अपर समाहर्ता निशांत ने निशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण किया. उप विकास आयुक्त ने सभी पात्र दिव्यांगजनों को निशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया. इस अवसर पर अपर समाहर्ता निशांत, जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार वर्णवाल, जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार व जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सहायक निदेशक राजीव रंजन मौजूद थे. सहायक निदेशक राजीव रंजन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 120 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल वितरण का लक्ष्य विभाग द्वारा सहरसा जिला को निर्धारित किया गया है. जिसके विरूद्ध जिला में अब तक 103 को स्वीकृति दी गयी है. जिन में अब तक कुल 40 स्वीकृत लाभुकों को बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया है. पुनः मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के माध्यम से 53 दिव्यांगजनों के बीच बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया है. साथ ही बैट्री चालित ट्राइसाइकिल व अन्य सहायक उपकरण ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, सीपी चेयर के आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी दी गयी. इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी दिव्यांगजनों के बैट्री चालित ट्राइसाइकिल में लाइट रिफ्लेक्टर लगवाया. जिससे कम रोशनी, रात्रि के समय आने वाले गाड़ियों को दूर से ही दिखाई दे एवं दुर्घटना से बचाव हो सके. उन्होंने बताया कि वैसे चलंत दिव्यांगजन छात्र-छात्राएं जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है या चलंत दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार कर रहे हाे. इसके लिए बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होना चाहिए. आय अधिकतम प्रतिवर्ष दो लाख, आयु 18 वर्ष या इससे अधिक, दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता अनिवार्य है.
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