विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना
विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना
सहरसा . किशोर न्याय परिषद द्वारा सदर थाना में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को विधि विरुद्ध किशोर को दोषी मानते पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. साथ ही सात दिन के अंदर जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने की अवस्था में तीन महीने की सजा का आदेश दिया गया. यह आदेश किशोर न्याय परिषद के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार व सदस्य शिवानी चौधरी ने दिया. अभियोजन की तरफ से इस केस का संचालन अभियोजन पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किया. किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम के तहत किशोर के हित का ध्यान रखते यह आदेश दिया. साथ में ही विधि विरुद्ध किशोर में सुधार व मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किशोर न्याय परिषद द्वारा उचित दिशा निर्देश का ध्यान रखा जाता है. इस कांड में अभियोजन की तरफ से वादी अनुसंधानकर्ता सहित छह गवाहों की गवाही दी गयी.
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