लूट व हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

सासाराम कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने लूट व हत्या से संबंधित मामले में सत्र वाद संख्या 397/09 में सुनवाई करते हुए इस कांड के दो आरोपितों बबुआन चौधरी, मनिहारी, दिनारा व उज्जैन चौधरी, नटवार तेंदुआ को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. गौरतलब […]

सासाराम कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह की अदालत ने लूट व हत्या से संबंधित मामले में सत्र वाद संख्या 397/09 में सुनवाई करते हुए इस कांड के दो आरोपितों बबुआन चौधरी, मनिहारी, दिनारा व उज्जैन चौधरी, नटवार तेंदुआ को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
गौरतलब है कि बिक्रमगंज थाना कांड संख्या-9/2009 से संबंधित उक्त मामले में आरोपियों ने 27 जनवरी, 2009 को रात नौ बजे खड़गपुरा राइस मिल के मालिक रमेश कुमार पांडेय की हत्या बिक्रमगंज से नटवार जाने के क्रम में डंगरा पुल पर लूट के दौरान गोली मार कर दिया गया था. पांच आरोपितों में से बेना चौधरी व लालजी चौधरी फरार बताये जाते हैं, जबकि एक अन्य अारोपित महेंद्र यादव को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया. सरकार की ओर से इस वाद का संचालन सहायक लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह कर रहे थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >